चंडीगढ़: सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जागलान ने नया अभियान गाली बंद घर(Abuse stop Home Campaign) शुरू किया है जिसका मकसद है कि महिला संबंधी गालियों पर रोक लग सके। रोजमर्रा की जिंदगी में महिला संबंधी गाली आम तौर पर बहुत प्रयोग की जाने लगी है ।
सुनील जागलान ने बताया कि आज के समय में प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी घरों में आम तौर पर गाली वाली भाषा बोलने से प्रभावित हो रहे हैं , इसलिए पहले घर की पाठशाला को सही करना होगा , उसकी भाषा को सही करना होगा ।
जागलान ने बताया कि अनजाने में भी महिला संबंधी गाली चुटकुलों में प्रयोग एक बार कर तो लिया जाता है लेकिन उसके बाद वह शब्दावली में शामिल हो जाती है इसलिए इसके लिए कोशिश करके महिला संबंधी गालियों का तुरंत त्याग करना पड़ेगा ।
सुनील जागलान द्वारा वर्ष 2014 में भी गालियों को रोकने के लिए अभियान चलाया था लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें घर में इस विषय पर सार्थक चर्चा करके शपथ लेनी पड़ेगी की गाली नहीं देंगे और एक दूसरे को गाली देने की आदत से निजात दिलाने के लिए आपस में टोकना शुरू करेंगे।
सुनील द्वारा काफी क्षेत्रों में गाली बंद अभियान चलाया जा रहा है जिसकी तारीफ हाल ही में ब्रिटेन के द गार्जियन ने भी की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा एक पत्रकार को गाली देने पर अन्तर्राष्ट्रीय मैगजीन कॉस्मोपॉलेटिन ने लिखा कि भारत के एक गांव का सरपंच महिला संबंधी गाली को रोकने को लेकर अभियान चला रहा है। वहीं, व्हाइट हाऊस में रहने वाला राष्ट्रपति मां की गाली दे रहा है। यह नसीहत के तौर पर लिखा गया लेकिन इस खबर ने अन्तर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरी है। गाली बंद घर अभियान के फाउंडर सुनील जागलान ने कहा कि हम इस अभियान को पूरे भारत में शुरू करने जा रहे हैं तथा इस पर वैबिनार भी आयोजित करवाए जाएंगे जिससे अभियान को गति मिलेगी ।
सोशल मिडिया पर अभियान पसंद किया जा रहा है
गौरतलब है कि सुनील जागलान पिछले एक दशक से ज्यादा समय से महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास के विषय पर कार्य कर रहे हैं। जिसका असर विदेशों तक देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और अन्तर्राष्ट्रीय मानक एजेंसियों ने भी सुनील जागालान के अभियान की तारीफ की है ।
सुनील जागलान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर सेल्फी विद डॉटर , बेटियों के नाम नेमप्लेट , पीरियड चार्ट , लड़कियों की शादी की उम्र 21साल करने जैसे सैकड़ों अभियान शुरू किए हैं जो देश-विदेशों में प्रशंसा पा चुके हैं ।
क्या कहता है कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया था। इस धारा के मुताबिक, अगर कोई भी किसी को परेशान करने अथवा चिढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थल पर या इसके आस पास कोई फूहड़ गीत गाता है, अथवा अभद भाषा का प्रयोग करता है तो उसे तीन महीने तक जेल की सजा हो सकती है।