चम्पावतः चम्पावत शहर को स्मोक फ्री बनाने के तहत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत, जिला नोडल अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण) की गठित टीम के सदस्यों ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर चालान किए।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) में 15 दुकानदारों का चालान काटा। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने व शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पाद बिक्री करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.कुलदीप यादव ने बताया, अभियान के तहत 15 दुकानदारों के चालान किया गया। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर चालान काटकर जुर्माना किया। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी दी।
प्रतिबंधित स्थल कौन से है।
धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है।
धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए निर्धारित बोर्ड मापदंडों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।